संघीय विधायिका भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भारतीय संसद का गठन “ राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा ” से मिलकर होता है। राज्यसभा:- · भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के ‘ उच्च सदन ’ के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। · राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। · इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है। · 233 सदस्यों का चुनाव 29 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों ( दिल्ली व पुदुचेरी ) के विधान मंडल द्वारा किया जाता है तथा शेष 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। · राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है। · राज्यसभा एक स्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। · ...
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