Skip to main content

भारत के प्रधानमंत्री व उपप्रधानमंत्री की नियुक्ति कार्य व शक्तियां | Prime Minister of india

प्रधानमंत्री:-

·         संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है।

·         वह सत्ताधारी दल का नेता होता है तथा सरकार का प्रमुख होता है।

·         संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहीत की गई है परंतु व्यावहारिक तौर पर उन समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।

 

power and duties of prime minister of india

नियुक्ति:-

·         संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

·         राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।

 

शक्तियां एवं कार्य:-

·         लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है।

·         संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री प्रशासन तथा विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है।

·         महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे - भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यगण आदि की नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।

·         राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है।

·         प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।

·         भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री आदि उपाधियों की स्वीकृति वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है।

·         देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

·         शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है।

·         प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।

 

भारत के उप प्रधानमंत्री:-

·         उप प्रधानमंत्री पद के संबंध में भारतीय संविधान पूर्णतः मूक है किंतु समय-समय पर इस पद का सृजन भी होता रहा है प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है और कैबिनेट मंत्री के सामान्य उसकी शक्तियां और कार्य होते हैं।

·         प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है

·         सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे।

·         मोरारजी देसाई प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद भी संभाला था।

 

मंत्री परिषद

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्व के निर्वाह में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है।

 

मंत्री परिषद का गठन

·         राष्ट्रपति लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है।

·         भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

·         प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को मंत्रियों के नामों की सूची भेजता है जिन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है।

·         कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के भी मंत्री बन सकता है किंतु उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।

·         भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का प्रावधान है इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है।

·         यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है।

Comments